प्रत्यक्ष कर(Direct taxes):-
ऐसे कर जिनका भार अन्य लोगो पर स्थान्तरित(Transfer) नही किया जा सकता अर्थात जिन लोगो पर यह कर लगाए जाते है(point of impact) , उन्ही लोगो को कर का भार(point of incidence) भी बहन करना पड़ता है, तकनीकी भाषा मे प्रत्यक्ष करो के मामलों में point of impact और point of incidence एक समान होते है।
प्रत्यक्ष कर लोगो की आय या उनकी सम्पति या उनके द्वारा किये जाने वाले सम्पतियों के लेन देन पर मुख्य रूप से आरोपित किये जाते है।इनके मुख्य उदाहरण निम्न है-
1. आयकर(Income Tax): केंद्र सरकार द्वारा लोगो की आय पर इसे आरोपित किया जाता है, corporation tax से अलग दिखाने के लिए इसे personal income tax भी कहते है।
भारत मे कृषिगत आय पर आयकर नही लगाया जाता है, हालांकि कई लोग इस बात पर सुझाव देते है कि कृषिगत आय पर आयकर होना चाहिए, विशेष रूप से non farmers की आय पर।
2. कार्पोरेशन टैक्स( corporation tax ): यह कर केंद्र सरकार द्वारा कम्पनियों के मुनाफे पर लगाया जाता है।
3. न्यूनतम वैकल्पिक कर(minimum alternative tax)- MAT): यह कर zero tax कम्पनियों के मुनाफे पर लगाया जाता है जो विभिन्न प्रकार की कटौतियो का लाभ उठाकर corporation tax से बच जाती है।
4. पूँजी लाभ कर(Capital gain tax): इसे केंद्र सरकार द्वारा सम्पतियों( जैसे मकान, equity आदि) के विक्रय से होने वाले लाभों पर आरोपित किया जाता है
Eg: 1 करोड़ में खरीदे गए मकान को 2 करोड़ में बेचने पर जो आपको 1 करोड़ का फायदा हुआ है उस पर capital gain tax लगेगा।
5. गूगल टैक्स (Google tax): केंद्रीय बजट 2017 में इसका प्रस्ताव दिया गया इसे equivalisation levy के नाम से भी जाना जाता है। facebook , twitter, google आदि द्वारा भारत से प्राप्त की गई विज्ञापन की आय पर इसे 6% की दर से आरोपित किया जाता है।
6. एंजेल टैक्स(Angel tax): इसे वर्ष 2012 में unlisted startup companies पर 30% की दर से आरोपित किया गया है,यदि उनके द्वारा एक fair market value की तुलना में ऊंची कीमत पर angel investors को equity बेची जाती है।
7. व्यावसायिक कर(professional tax): इसे राज्य सरकारों द्वारा व्यवसायों पर आरोपित किया जाता है। यह lump sum (एक मुश्त) में होता है।
Eg: doctor, advocate etc.
8. भू राजस्व कर (land revenue tax): राज्य सरकारों द्वारा भू जोतो पर इसे आरोपित किया जाता है,यह भी lump sum में होता है।
9. संपत्ति कर(Property tax): इसे house tax या land & building tax भी कहा जाता है,इसे नगर पालिका,नगर निगम आदि के द्वारा आरोपित किया जाता है। यह भी lump sum में होता है।
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