भारतीय संविधान के कई तत्त्व अन्य देशों के संविधान से ग्रहण किये गए है,जो इस प्रकार हैं-
1.ब्रिटेन के संविधान से-संसदीय शासन प्रणाली ,विधि का शासन, विधि केे समक्ष समता, संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया ,संसदीय विशेषाधिकार ,न्यायपालिका द्वारा जारी की जाने वाली रिटो का विचार, एकल नागरिकता ,स्पीकर का पद आदि।
2.अमेरिका के संविधान से- राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया ,भारत की संघीय व्यवस्था, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार,जनहितवाद,न्यायपालिका की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, विधियों केेे समान संरक्षण, दोहरे दंड के निषेध का प्रावधान तथा राष्ट्रपति के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होने का पद आदि।
3.आयरलैंड के संविधान से-नीति निर्देशक तत्व,राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल की व्यवस्था,राज्य सभा और विधान परिषद में विशिष्ट सदस्यो का मनोनयन।
4.कनाडा के संविधान से- राज्यपाल का पद, संघ एवंं राज्यों के बीच शक्तियोंं का वितरण, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की तर्ज पर बनायी गयी है इसलिए हमने संघ केेेे लिए 'Union' शब्द का प्रयोग किया है।
5. पूर्व सोवियत संघ से- मौलिक कर्तव्य।
6. जापान से- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
7. जर्मनी से -आपात उपबंध।
8. दक्षिणी अफ्रीका से -संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
9. फ्रांस के संविधान से -भारत की गणतांत्रिक व्यवस्था।
10. भारत शासन अधिनियम 1935 से- भारतीय संविधान का लगभग 75% भाग इसी पर आधारित है लगभग 200 अनुच्छेदों को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया है,संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का तीनसूत्रीय आधार, संघ एवं राज्यों के बीच प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का उल्लेख आदि यही से लिया गया है।
No comments:
Post a Comment